Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026 : के तहत सरकार द्वारा पात्र परिवारों को ₹30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उस स्थिति में दी जाती है जब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कठिन समय में यह योजना परिवार को आर्थिक सहारा देने का काम करती है।
इस योजना की शुरुआत Government of Uttar Pradesh द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अचानक हुई मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से उबारना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के “कमाऊ मुखिया” की मृत्यु होने पर एकमुश्त ₹30,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
National Family Benefit Scheme (NFBS) से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर विवरण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करती रहती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिल सके।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लागू करने वाली संस्था | Government of Uttar Pradesh |
| सहायता राशि | ₹30,000 (एकमुश्त) |
| पात्र आयु (मृतक) | 18–60 वर्ष |
| आवेदन तरीका | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://nfbs.upsdc.gov.in |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Kya Hai / राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
National Family Benefit Scheme की शुरुआत वर्ष 2016 में सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत यदि परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता कठिन समय में परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चाहे लाभार्थी शहर में रहता हो या गांव में, दोनों ही क्षेत्रों के पात्र परिवार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण, दोनों वर्गों के लिए समान रूप से लागू है।
National Family Benefit Scheme Details
National Family Benefit Scheme की शुरुआत वर्ष 2016 में सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का मकसद ऐसे परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत यदि परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) का निधन हो जाता है
सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता कठिन परिस्थितियों में परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए लागू है। यानी शहर में रहने वाले हों या गांव में, सभी योग्य परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत यदि किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए बनाई गई है जो अचानक आय के स्रोत खत्म होने के कारण आर्थिक संकट का सामना करते हैं।
इस योजना में परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा ₹30,000 तक की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। Parivarik Labh Yojana 2025 के तहत यह सुविधा राज्य के पात्र शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों के लोगों के लिए लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहारा देना है।
Parivarik Labh Yojana Required Documents / पारिवारिक लाभ योजना मे आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- Email ID
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Eligibility Criteria
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो चुकी हो।
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों को दिया जाता है।
- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से है, तो वार्षिक आय ₹46,080 या उससे कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदक शहरी क्षेत्र से है, तो वार्षिक आय ₹56,460 या उससे कम होनी चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Benefits / राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मे मिलने वाले लाभ
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की शुरुआत वर्ष 2016 में Government of Uttar Pradesh द्वारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का मकसद उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत यदि परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) का निधन हो जाता है, तो सरकार द्वारा परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि कठिन समय में परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक 2,727 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।
योजना का लाभ तभी मिलेगा जब मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि केवल कामकाजी आयु वर्ग के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर ही सहायता प्रदान की जाए।
How to Apply Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Form / राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2026 में आवेदन कैसे करें?
यदि आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।

- होम पेज पर आपको Apply / नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

- आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

- पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको Login ID और Password प्राप्त होगा।
- अब दोबारा होम पेज पर जाएं और Login विकल्प पर क्लिक करें।

- अपनी ID और Password दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में स्थिति जांच सकें।
Important Links
| Rashtriya Parivarik Labh Yojana Apply | Apply Now |
| Official Website | Click Here |
| Homepage | Click Here |
Faqs
Q1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किसके लिए है?
Ans: यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य (महिला या पुरुष) की मृत्यु हो चुकी है और परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
Q2. इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
Ans: पात्र परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q3. Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
Q4. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?
Ans: उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनके परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य 18 से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया हो और जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम हो।
Q5. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
Ans: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक पासबुक (आधार से लिंक), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।






