योगी आदित्यनाथ ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से Mukhyamantri samuhik vivah yojana 2026 पर विशेष जोर दिया है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी का विवाह सम्मानपूर्वक होने से न रुके।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जो परिवार अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सरकार की ओर से सीधे ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि लाभार्थी के खाते में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है। इतना ही नहीं, विवाह समारोह से संबंधित निमंत्रण पत्र जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर छपवाए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित निगरानी बनी रहती है।
यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा देती है। सामूहिक विवाह समारोह में कई जोड़े एक साथ सरल और सामुदायिक कार्यक्रम में विवाह करते हैं, जिससे खर्च कम होता है और सामाजिक एकता को बल मिलता है। योगी सरकार लगातार महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
इस दिशा में UP samuhik vivah yojana एक महत्वपूर्ण पहल बन चुकी है, जो जरूरतमंद परिवारों को सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। इच्छुक और पात्र परिवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
UP CM samuhik vivah yojana 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Mukhyamantri samuhik vivah yojana 2026 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| घोषित/प्रमुख पहल | योगी आदित्यनाथ |
| उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सम्मानजनक विवाह कराना |
| कुल सहायता राशि | ₹1,00,000 प्रति दंपत्ति |
| सीधे बैंक खाते में राशि | ₹60,000 |
| शेष राशि | उपहार (घरेलू सामान) |
| संचालन विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र दंपत्ति |
| विवाह का प्रकार | सामूहिक विवाह समारोह |
| चयन प्रक्रिया | पात्र दंपत्तियों की पहचान हेतु समिति गठित |
Mukhyamantri samuhik vivah yojana Kya hai / मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है ?
इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक दंपत्ति के विवाह पर कुल ₹1,00,000 खर्च करती है। इसकी राशि इस प्रकार दी जाती है ₹60,000 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। शेष राशि उपहार के रूप में दी जाती है, जिसमें आवश्यक घरेलू सामान शामिल होते हैं। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दंपतियों को विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार की है। योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। पात्र दंपतियों की सही पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है, जो आवेदन और पात्रता की जांच करती है। यह योजना गरीब परिवारों को सम्मानजनक और सरल विवाह आयोजन में सहयोग देती है और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है।
Mukhyamantri samuhik vivah yojana PDF Download / मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फॉर्म पीडीएफ 2026
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित UP Mukhyamantri samuhik vivah yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र भरना आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने सुविधा के लिए इस योजना का आवेदन पत्र (Application Form) पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराया है, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। UP Mukhyamantri samuhik vivah yojana Form PDF Download करने का सीधा लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर्म में आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पते का विवरण, आय संबंधी जानकारी, बैंक खाता विवरण और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भरनी होती है।
आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरना जरूरी है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित कार्यालय या निर्धारित प्राधिकरण के पास जमा करना होता है। UP Mukhyamantri samuhik vivah yojana Application Form Pdf दिए गए प्रारूप जैसा दिखाई देता है, जिसमें आवेदक और वर-वधू दोनों का विवरण, हस्ताक्षर तथा सत्यापन संबंधी अनुभाग शामिल होते हैं। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता की जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर लाभ प्रदान किया जाता है।
UP Samuhik Vivah Yojana Eligibility Criteria / यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं, लेकिन परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में होना चाहिए।
- दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होना जरूरी है।
CM UP Samuhik Vivah Yojana Documents / सीएम सामूहिक विवाह योजना हेतु दस्तावेज़
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र
- तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- कन्या के बैंक खाते का विवरण
- वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी के लिए)
- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
Step by Step Process Mukhyamantri samuhik vivah yojana Registration 2026 / यूपी सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रया 2026
- सबसे पहले UP Samuhik Vivah Online Portal पर जाएं।

- नया पंजीकरण करने के लिए अपनी श्रेणी चुनें। श्रेणी चुनने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- आवेदन पत्र में आवेदक का विवरण, शादी की तिथि, जनपद, क्षेत्र, तहसील, फोटो, नाम, जाति, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

- वर और वधू से संबंधित जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, जन्मतिथि और शादी प्रमाण पत्र का विवरण भरें।
- वार्षिक आय और बैंक खाते का पूरा विवरण दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
- आवेदन सबमिट होने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लें।
- प्रिंट किए गए आवेदन और सभी दस्तावेज 30 दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Important Links
| आवेदन पत्र डाउनलोड करे | Download Now |
| Official Website | Visit Now |
| Homepage | Click Here |
सारांश
Mukhyamantri samuhik vivah yojana Uttar Pradesh सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सम्मानजनक विवाह कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक दंपत्ति को कुल ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें ₹60,000 सीधे बैंक खाते में और शेष राशि उपहार के रूप में प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें पूरी करना और निर्धारित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसके बाद संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
FAQs – Mukhyamantri samuhik vivah yojana
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सामूहिक और सम्मानजनक विवाह कराना है। सरकार विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
उत्तर: प्रत्येक दंपत्ति के लिए कुल ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है। इसमें ₹60,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और शेष राशि उपहार व आवश्यक सामग्री के रूप में दी जाती है।
प्रश्न 3: इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
प्रश्न 4: क्या विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: हां, यदि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।






