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मजदूर को फॉर्म भरते ही ₹1100/- की आर्थिक सहायता मिलेगी Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana

By Kaish Alam

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Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana : हरियाणा सरकार अपने राज्य के श्रमिकों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई मजदूर श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करता है, तो उसे फॉर्म भरने के बाद ₹1100/- की आर्थिक सहायता सीधे उसके खाते में प्रदान की जाती है। यह योजना पूरी तरह से हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मजदूरों को योजनाओं से जोड़ना है।

जाने मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिक जो अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर ₹1100/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह एक प्रकार की शुरुआती सहायता है, जिससे मजदूरों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को श्रम विभाग के अंतर्गत लाना है ताकि वे भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकें। पंजीकरण के बाद मजदूरों को पहचान पत्र, बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सहायता जैसी कई सेवाओं का लाभ दिया जाता है।

इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मजदूरों को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं पात्रता की मुख्य शर्तें:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य राज्य की श्रम योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक पहले से हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

अगर कोई श्रमिक इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है और ₹1100/- की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकता है।

कौन सा दस्तावेज की जरूरत होगी

योजना में आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • श्रमिक का प्रमाण पत्र या अन्य कार्य प्रमाण

इन दस्तावेजों को आवेदन के समय स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होता है। सभी दस्तावेज सटीक और अपडेटेड होने चाहिए, तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो हम आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे बहुत ही सरल बनाया गया है। नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके कोई भी पात्र श्रमिक आवेदन कर सकता है:

  • सबसे पहले श्रमिक को हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाकर ‘नया पंजीकरण (New Registration)’ पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर आदि।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के बाद आवेदन की पुष्टि मिल जाएगी और कुछ समय में ₹1100/- की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

यदि किसी को आवेदन में कोई दिक्कत आती है तो वह नजदीकी लोक सेवा केंद्र या श्रम विभाग कार्यालय में जाकर मदद ले सकता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना हरियाणा के श्रमिकों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि आगे चलकर सरकार की अन्य योजनाओं से भी जुड़ने का मौका मिलता है। यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और इसका आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है, जिससे किसी भी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती।

अगर आप भी हरियाणा राज्य के श्रमिक हैं और अब तक आपने पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द इस योजना के लिए आवेदन करें। मजदूर को फॉर्म भरते ही ₹1100/- की आर्थिक सहायता मिलेगी Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana हरियाणा सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसका लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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