Mangla Pashu Bima Yojana : हाल ही में राज्य सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए Mangla Pashu Bima Yojana शुरू की है। इस yojan के तहत पशुपालकों और उनके पशुओं को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। इस योजना के लिए कौन से पशुपालक पात्र हैं और वे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, यह जानने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
पशुपालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दुधारू पशुओं के अलावा अन्य प्रजातियों को भी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में शामिल किया है। 400 करोड़ रुपये के निवेश से इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख दुधारू गायों और भैंसों को बीमा कवर देने का निर्णय लिया गया है।
Mangla Pashu Bima Yojana Kya Hai ?
राजस्थान सरकार ने 8 जुलाई 2024 को अंतरिम बजट जारी किया था और 10 जुलाई 2024 को आधिकारिक बजट की घोषणा की गई थी। इस साल के बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की शुरुआत की थी। पिछली सरकार की कामधेनु बीमा योजना, जिसमें प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपये दिए जाते थे, को इस योजना से आगे बढ़ाया गया है।
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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करने के दौरान विधानसभा को इस योजना के शुरू होने की जानकारी दी। दीया कुमारी ने इस योजना के तहत ऊंटों के लिए 1 लाख रुपये और प्रत्येक दुधारू गाय और भैंस के लिए 5 लाख रुपये के बीमा कवरेज के बारे में बताया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के लिए बहुत कुछ लाभ मिलेगा ।
Mangla Pashu Bima Yojana Details
योजना का नाम | Mangla Pashu Bima Yojana 2024 |
राज्य का नाम | राजस्थान |
किसने शुरू की | ऊपमुख्यमंत्री |
कब शुरू हुई | 10 जुलाई 2024 को |
योजना का उदेश्य | पशुओं का बिमा उपलब्ध करना |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान व पशुपालक |
योजना का लाभ | दुधारू गाय-भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए व ऊंट,भेड़ बकरी का1 लाख का बिमा मिलेगा |
Official वेबसाईट | mmpby.rajasthan.gov.in/ |
Mangla Pashu Bima Yojana के लिए पात्रता क्या है ?
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को राजस्थान का निवासी होना चाहिए, जो विशेष रूप से राज्य के लिए है। इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो पशुपालन करते हैं; व्यावसायिक पशुपालन करने वाले इसमें भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
- इस योजना के तहत, पशुपालक विभिन्न प्रकार के पशुओं का बीमा कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का कुल बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। पशुपालक को राजनीतिक पद से भी मुक्त होना चाहिए।
- पशुपालक को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रत्येक बीमित पशु के पास स्वास्थ्य कार्ड और टैग है और पशुओं की जनगणना पूरी हो चुकी है। बीमा के समय पशु रोग मुक्त होना चाहिए।
- यदि कोई पशु जहरीली घास या कोई अन्य जहरीला पदार्थ खाने के कारण मर जाता है तो बीमा भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी ओर, दुर्घटनाओं या गंभीर बीमारियों के कारण हुई मौतों के साथ-साथ गांठदार वायरस या अन्य महामारी के कारण हुई मौतों के लिए भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
किन किन पशुओं को मिलेगा इस योजना का लाभ
पशुपालकों की चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने mangla pashu bima yojana rajasthan का दायरा बढ़ाते हुए इसमें दुधारू पशुओं के अलावा अन्य पशुओं को भी शामिल किया है। 400 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन वाली इस परियोजना का लक्ष्य 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। इस mukhymantri mangla pashu bima yojana के तहत पांच लाख दुधारू गायों या भैंसों का बीमा किया जाएगा।
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सरकार इस योजना के पहले चरण में ऊंटों और भेड़-बकरियों का बीमा करने की योजना बना रही है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि चारा या सामग्री विषाक्त है, तो इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। नीचे दी गई सूची में उन आवश्यक कागजी कार्रवाई का विवरण दिया गया है, जिन्हें आपको मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना में नामांकन के लिए इकट्ठा करना होगा।
Mangla Pashu Bima Yojana registration कैसे करे ?
बजट सत्र के दौरान इस पहल की शुरुआत होने के बाद से ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पशुपालक ग्राम पंचायत या पशु स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पशु जनगणना की जानकारी, टैग नंबर और स्वास्थ्य कार्ड सहित आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रस्तुत करनी होगी।