भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आकस्मिक दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को सहायता देना है। इस लेख में हम जानेंगे कि Pradhan Mantri Suraksha Bima कैसे मिलता है इसका लाभ, Pradhan Mantri Suraksha Bima कैसे करे Claim, और Pradhan Mantri Suraksha Bima कितनी राशि मिलती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima कैसे मिलता है इसका लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को केवल एक बार इस योजना में नामांकन करना होता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास एक सक्रिय बचत खाता हो और वह आधार से लिंक हो।
यह योजना सालाना केवल ₹12 के प्रीमियम पर उपलब्ध है, जो संबंधित बैंक खाते से हर वर्ष अपने आप कट जाता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्ति को दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग हो जाने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima कैसे करे Claim
अगर बीमित व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है और उसकी मृत्यु या स्थायी अपंगता होती है, तो उसके परिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने का अधिकार होता है। Pradhan Mantri Suraksha Bima कैसे करे Claim, इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर नजदीकी बैंक शाखा या बीमा कंपनी को सूचित करें।
- संबंधित बैंक या बीमा कंपनी की वेबसाइट से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें या बैंक शाखा से प्राप्त करें।
- सभी दस्तावेज़ों के साथ भरे हुए फॉर्म को उस बैंक शाखा में जमा करें जहां से PMSBY चालू है।
- जमा किए गए दस्तावेजों की जांच बीमा कंपनी द्वारा की जाती है और यदि सभी जानकारी सही होती है तो क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।
- दुर्घटना की सूचना 30 दिन के अंदर और क्लेम फॉर्म 60 दिन के अंदर जमा करना जरूरी होता है। क्लेम निपटान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाता है यदि सभी दस्तावेज सही हों।
Pradhan Mantri Suraksha Bima कितनी राशि मिलती है ?
Pradhan Mantri Suraksha Bima कितनी राशि मिलती है, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि योजना के लाभ की सही जानकारी मिल सके। PMSBY के अंतर्गत मिलने वाली राशि इस प्रकार है:
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर – ₹2 लाख की सहायता राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है।
- दोनों आंखों की दृष्टि खोने पर या दोनों हाथ/पैर की कार्यक्षमता खोने पर या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर – ₹2 लाख की राशि मिलती है।
- एक आंख की दृष्टि या एक अंग की कार्यक्षमता खोने पर – ₹1 लाख की राशि मिलती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी या नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।